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महिला से मांगा टिकट तो भड़का जीआरपी कर्मी, ललितपुर स्टेशन पर टीटीई को उतारा

ललितपुर

Lalitpur News: एसी कोच में महिला से मांगा टिकट तो भड़का जीआरपी कर्मी, ललितपुर स्टेशन पर टीटीई को उतारा

ललितपुर। झांसी से विशाखापट्नम की ओर जा रही हीराकुंड के एसी कोच में महिला यात्री से टिकट मांगना एक डिप्टी सीटीआई को भारी पड़ गया। महिला के परिवार से जुड़ा जीआरपी कर्मी इस बात पर भड़क गया और ललितपुर स्टेशन पर डिप्टी सीटीआई को ट्रेन से उतारकर थाने ले गया। इधर, ट्रेन बगैर डिप्टी सीटीआई के रवाना हो गई। जबलपुर डीआरएम से पीड़ित डिप्टी सीटीआई ने शिकायत की है।
डिप्टी सीटीआई दिनेश कुमार ने मंडल रेल प्रबंधक जबलपुर को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 30 जून को 20808 हीराकुंड एक्सप्रेस झांसी से रवाना हुई। वह टिकट चेक करते हुए बी 1 कोच में पहुंचा तो एक महिला यात्री से टिकट मांगा। उसने टिकट पति के पास होना बताया। जब पति से पूछा तो जीआरपी स्टाफ आ गया। टीटीई ने यात्रियाें के टिकट बनाने को कहा तो जीआरपी स्टाफ भड़क गया। टीटीई ने आरोप लगाया कि जीआरपी स्टाफ धमकी देने लगा कि उसके परिवार को बिना टिकट चलने से कोई रोक नहीं सकता है। महिला से झूठी शिकायत करवाने की भी धमकी दी। रिकॉर्डिंग करने पर मोबाइल भी छीनने का आरोप लगाया। अन्य यात्रियों ने मध्यस्थता कर मामला शांत कराया।

इसके बाद आगे बी 4 कोच टिकट चेक करने के दौरान ट्रेन ललितपुर पहुंच गई। स्टेशन पर जीआरपी स्टाफ के परिजनों के साथ आठ-दस अन्य जीआरपी कर्मी आ गए। ट्रेन से टीटीई को स्टेशन पर उतार लिए और थाने ले गए। टीटीई ने आरोप लगाया कि जीआरपी थाने में उसकी पिटाई की गई। डिप्टी सीटीआई ने मंडल रेल प्रबंधक से कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जीआरपी एसपी विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इसकी जानकारी डिप्टी सीटीआई से भी ली जाएगी।

डिप्टी सीटीआई बोला – फुटेज खोल देंगे सारे राज
डिप्टी सीटीआई ने बताया कि स्टेशन पर और थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए जाएं तो सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने पर आरोपी जीआरपी कर्मी ने उसका मोबाइल छीन लिया था।

बिना टिकट यात्रा करने पर ये होती है कार्रवाई
उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस पर तय की गई यात्रा दूरी का निर्धारित साधारण एकल किराया या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है, वहां से तय दूरी का निर्धारित साधारण एकल किराया तथा अतिरिक्त शुल्क यानी 250 रुपये वसूले जाते हैं। वहीं, धोखेबाजी से यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत छह माह की सजा या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती है

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