
लितपुर। थाना नाराहट क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण करने के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट नवनीत कुमार भारती की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आठ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी नौ दिसंबर 2017 को पिपरिया पाली स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आई।